1 या 10 रूपये का सिक्का (Coin) ना लेंने पर ले कानून का सहारा, पढ़ें पूरी खबर

आज कल दुकानदार 1 या 10 रूपये का सिक्का (Coin) लेने से इंकार कर देते हैं
नई दिल्ली, 31 मार्चः आज कल दुकानदार 1 या 10 रूपये का सिक्का लेने से इंकार कर देते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि किसी एक प्रकार का 10 का सिक्का नकली भी है। इसलिए इसके चलन में मुश्किले हो रही है। वहीं यह भी है कि 1 या 10 रूपये का सिक्का ना लेना भी कानूनन अपराध है। अगर सिक्का ना लेंने वालों की शिकायत दर्ज करवाई जाये तो उन्हें जेल भी हो सकती है। आओ हम जानें सिक्कों को लेकर क्या नियम है और हमें क्या करना चाहिए।
अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सिक्के को लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। उसके खिलाफ मुद्रा अधिनियम व आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही होगी। मामले की शिकायत रिजर्व बैंक में भी की जा सकती है। इसके बाद दुकानदार या जो भी सिक्के लेने से मना कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए से 489 ई के तहत नोट या सिक्के का जाली मुद्रण, जाली नोट या सिक्के चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालयों के द्वारा आर्थिक जुर्माना या कारावास दोनों का प्रावधान है। ऐसे में अगर कोई सिक्का लेने से मना करे तो उसकी आवश्यक सबूत के साथ कार्यवाही की जा सकती है।
आरबीआई ने भी सिक्कों को लेकर जानकारी शेयर की थी और बताया था कि कोई भी सिक्के नकली नहीं है। साथ ही आरबीआई ने 10 रूपये के सिक्के को लेकर जो अफवाहें फैलायी जा रही हैं उन्हें गलत बताया था। ऐसे में 10 रूपये के किसी भी सिक्के को लेन-देन के काम में ले सकते हैँ। भारतीय रिजर्व बैंक 2 रूपये से लेकर 10 हजार रूपये तक के नोटों को प्रींट करने के लिये अधिकृत किया है। 1 रूपये का नोट आऱबीआई के बजाय वित्त मंत्रालय की ओर से छापा जाता है।
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