पश्चिम रेलवे पर मालभाड़ा आमदनी बढ़ाने हेतु ट्रांसपोर्टरों के लिए की गई अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की शुरूआत

अहमदाबाद,09.07.2020

पश्चिम रेलवे द्वारा फ्रेट ट्रांसपोर्टरों को उनके माल एवं पार्सलों के परिवहन हेतु रेलवे से
जुड़ने के लिए आकर्षित करने के दृष्टि से अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की गई है।
मौजूदा यातायात पैटर्न के आधार पर और समग्र बाजार की स्थिति को देखते हुए यह योजनाएं
ग्राहकों के साथ-साथ रेलवे के लिए भी फायदेमंद हैं। भारतीय रेल वेबसाइट पर उपलब्ध अलग-
अलग नियमों के कारण स्टेकहोल्डर के लिए यह कठिन हो जाता है, विशेषतः उन स्टेकहोल्डरों
के लिए जो वर्तमान में रेलवे से सीधे सम्बद्ध नहीं हैं। इसके साथ ही, मौज़ूदा ग्राहकों को भी यह
जानना ज़रूरी है कि रेलवे द्वारा उनके लिए कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?


पश्चिम रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ग्राहकों को व्यापार में आसानी होने
और अतिरिक्त यातायात एवं रेलवे के राजस्व में वृद्धि की दृष्टि से रेलवे के ज़रिए माल परिवहन
के लिए मालभाड़ा प्रोत्साहन योजनाओं को उपलब्ध कराया गया है। स्टेशन टू स्टेशन रेट और
लॉंग टर्म टेरिफ कॉन्ट्रैक्ट के अतिरिक्त सभी प्रोत्साहन / हित को प्रदान की गई यातायात और
योजना दिशा-निर्देशों के आधार पर गुड्स शेड में उपलब्ध कराया गया है। अतः रेलवे द्वारा की
गई पहल के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए रेलवे के ज़रिए माल परिवहन हेतु उपलब्ध
कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में नीचे जानकारी दी जा रही है।

  1. स्टेशन से स्टेशन दरें (एसटीएस):
    यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई और यह आरंभिक एवं गंतव्य स्टेशनों / प्वाइंटों
    की विशिष्ट जोड़ी के बीच संचलन हेतु किसी विशेष वस्तु के विशेष प्रकार के यातायात
    के लिए लागू है। वृद्धिशील यातायात और नए यातायात दोनों को निर्धारित नेट टन
    किलोमीटर (एनटीकेएम) पार कर जाने के बाद अधिकतम 30% तक छूट प्राप्त होती है
    एवं कंटेनर यातायात को 15% तक की छूट मिल सकती है जो पिछले 24 माह की इसी
    अवधि का औसत एनटीकेएम है। छूट प्रतिशत नॉर्मल ट्रैफिक रेट (एनटीआर) से अधिक
    होती है और रेलवे रसीद (आर आर) पर दी जाती है। क़रार, अधिकतम 3 वर्षों के लिए
    होना चाहिए और एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ब्लॉक रेक, टू पॉइंट /
    मल्टीपाइंट एवं मिनी रेकों के लिए होना चाहिए। तथापि, श्रेणी 100 के नीचे के
    वर्गीकरण वाली वस्तुओं, कोयला एवं कोक, लौह अयस्क, सैन्य यातायात, पी ओ एल
    एवं आरएमसी को इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया गया है। योजना के अंतर्गत लाभ
    उठाने हेतु इच्छुक ग्राहक / उपभोक्ता को संबंधित मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को अपना
    आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें ऑफर किए गए यातायात, स्टेशनों की जोड़ी जिनके
    बीच यातायात ऑफर किया गया है और पिछले वर्ष के यातायात, यदि है, उसका पूरा
    विवरण शामिल होगा।
  2. ट्रेडिशनल (परंपरागत) एम्टी फ्लो डिरेक्शन (टीईएफडी) में बुक किए गए यातायात पर उदारीकृत स्वत: मालभाड़ा छूट योजना:
    यह योजना दिनांक 22.04.2020 के दर परिपत्र संख्या 8 के अनुसार शुरू की गई है।
    ऑफर दिया गया न्यूनतम यातायात, अनुमत स्टॉक का आधा रेक होना चाहिए। उल्लेख
    की गई कुछ वस्तुओं के लिए छूट, मासिक बेंच मार्क को पार करने के बाद ही दी जाएगी।
    मालभाड़ा में छूट कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर पहले रैक से ही दी जाती है। इंटर-
    ज़ोनल और इंट्रा-ज़ोनल ट्रेडिशनल एम्टी फ्लो डिरेक्शन की नोटिफाइड स्क्रीन के लिए
    पर छूट स्वत: ही दी जाती है बशर्तें कि निर्धारित मानदंड पूरे किए गए हों। गाड़ीभार के
    लिए श्रेणी एवं आर1 पर और वैगन भार के लिए श्रेणी 100 पर मालभाड़ा प्रभार किया
    जाएगा। सभी प्रकार के लौह अयस्क, कोयला एवं कोक, पैट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स
    (पीओएल), रेल सामग्री परेषण (आर एम सी), सैन्य यातायात तथा श्रेणी एवं आर 2
    एवं एल आर 3 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, 200
    किलोमीटर के बराबर अथवा उससे कम दूरी के यातायात के लिए पात्रता नहीं रखते हैं।
  3. लॉंग टर्म टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट (एल टी टी सी) :
    यह योजना दिनांक 30.03.2017 के दर परिपत्र संख्या 14 – 2017 द्वारा शुरू की गई।
    लंबी अवधि के यातायात का आश्वासन देने वाले ग्राहकों को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा
    करने पर मालभाड़ा में रियायत के साथ-साथ टैरिफ दरों में निश्चितता का आश्वासन
    दिया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान न्यूनतम 1 मिलियन टन प्रति वर्ष का पहले से ही
    लदान करने वाले / यातायात देने वाले [जावक अथवा जावक और आवक दोनों] ग्राहक
    इसके लिए पात्र हैं। नया ग्राहक [रेलवे में पहली बार] जो पहले वर्ष के दौरान कम से कम
    1 मिलियन टन के लदान सहित 3 वर्षों की कुल क़रार अवधि में 3 मिलियन टन से
    अधिक के यातायात लदान का वचन देता है, वह भी इस योजना हेतु पात्र है। एसटीएस,
    फ्रेट फॉरवार्डर स्कीम और क्लास -100 से नीचे की वस्तुएं कोल एवं कोक, आयरन और
    मिलिट्री ट्राफिक, पी ओ एल, आर एम सी, कंटेनर और ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के साथ-
    साथ शॉर्ट लीड ट्रैफिक के अंतर्गत रियायत का लाभ लेने वाले ग्राहक इस योजना हेतु
    पात्र नहीं है। रियायत के बाद कुल मालभाड़ा क्लास – 100 के मालभाड़े से कम नहीं
    होगा। यदि कंसाइनर और कनसाइनी दोनों ही एलटीटीसी के अंतर्गत शामिल हैं, तो
    कंसाइनर को रियायत दी जाएगी। यह क़रार न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के
    लिए होगा। रियायत की मंजूरी बोर्ड द्वारा दिए गए ग्रेड रिबेट स्ट्रक्चर के अनुसार की
    जाएगी जो या तो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अंदर तत्काल धनवापसी
    के तौर पर की जाएगी अथवा अगले वर्ष के दौरान मालभाड़ा में मालभाड़ा समायोजन
    द्वारा दी जाएगी। समग्र यातायात पर ग्रेडेड डिस्काउंट स्वीकृत बेंचमार्क पर प्रतिशत
    वृद्धि की मात्रा के आधार पर मंजूर किया जाता है जो 5% से अधिक की वृद्धि पर 1.5%
    की रियायत और 100% से अधिक की वृद्धि पर अधिकतम 35% की रियायत होती है।
    नया यातायात जी एफ आर पर 2.5 प्रतिशत के एक समान रियायत हेतु पात्र होगा।
    दूसरे वर्ष से रियायतें ‘रिबेट स्ट्रक्चर’ के अनुसार लागू होंगी। इस योजना के अंतर्गत
    कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए ग्राहक को संबंधित जोनल रेलवे के प्रमुख मुख्य
    वाणिज्य प्रबंधक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसे पिछले वर्ष के यातायात,

यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देते हुए वर्तमान में ऑफर किए जाने वाले यातायात का
पूर्ण विवरण देना होगा। ग्राहक किसी एक ज़ोनल रेलवे के साथ भी क़रार कर सकता है
अथवा इच्छुक हो तो किसी एक ज़ोन में आवेदन करके कई ज़ोनल रेलों के साथ भी
क़रार कर सकता है।

  1. फ्रेट फॉरवार्डर स्कीम:
    कार्गो एकत्रीकरण एवं रेलवे के कमोडिटी बास्केट में वृद्धि करने की सहूलियत हेतु इस
    योजना को दिनांक 16.06.2015 की फ्रेट इंसेंटिव स्कीम के लिए रेलवे मास्टर सर्कुलर
    के अंतर्गत कवर किया गया है। एक फ्रेट फॉरवार्डर को एक / दो कमोडिटी को कितनी भी
    संख्या के वैगनों में लदान करने की अनुमति है जिसके लिए देय श्रेणी दर पर ट्रेन लदान
    शुल्क देना होगा। एक ग्राहक को 10 वैगनों तक दो सामग्री के लदान की भी अनुमति
    प्रदान की गई है जिसके लिए 120 के एक संयोजित श्रेणी दर शुल्क देना होगा। 700
    किलोमीटर से कम दूरी के लिए इस योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। प्रतिबंधित
    सामग्रियों में कोयला तथा इसके प्रकार, कोक एवं इसके प्रकार, पीओ एल, आर एम सी,
    लौह, निजी स्वामित्व वाले वैगन में माल यातायात, बंदरगाहों पर यातायात, कंटेनर
    यातायात, सैन्य यातायात तथा समुद्रिक जिप्सम शामिल है। एक वैगन में 2 से अधिक
    सामग्रियों में सभी प्रकार के अयस्क एवं खनिज, सीमेंट, अनाज, रासायनिक खाद, लौह
    एवं इस्पात प्रतिबंधित रहेगी। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित परंपरागत रिक्त दिशा
    के यातायात हेतु पूर्ण रेक साइज़ से कम के मांग पत्र भी स्वीकार्य हैं। कवर एवं फ्लैट
    वैगनों के लिए कम से कम 20 वैगन तथा बॉक्स वैगनों के लिए 30 वैगनों के मांग पत्र
    स्वीकार किए जा सकते हैं।
  2. रेलवे के माध्यम से स्टील पाइपों की लदान में छूट:
    अनुमेय वहन क्षमता- 2020 के लिए दिनांक 01.05.2020 को जारी रेट्स मास्टर
    सर्कुलर में 16 इंच से अधिक व्यास के स्टील पाइप के लदान हेतु निर्धारित रियायत के
    अनुसार केवल 50 टन का शुल्क अथवा वास्तविक, जो अधिक हो, तथा 16 इंच के
    बराबर या कम व्यास अथवा दोनों के मिश्रित हेतु 63 टन (अपेक्षित सी सी हेतु 61 टन
  • 6 रूट) का शुल्क लगेगा अथवा प्रति वैगन वास्तविक वजन जो अधिक हो। यह
    बीओएसटी वैगनों के लदान हेतु अनुमेय है। ग्राहकों को फारवर्डिंग नोट में स्टील पाइपों
    के व्यास से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।
  1. रेलवे के माध्यम से पेट कोक की लदान में छूट:
    दिनांक 01.05.2020 को जारी किए गए हनुमत वह क्षमता के लिए रेट्स मास्टर
    सर्कुलर 2020 और 18 256 2020 को जारी किए गए r-l-c से संबंधित दो सिद्धि पत्रों
    में दर्शाए अनुसार इन दिनों में पेट को का लदान किए जाने पर पेट कोट का प्रभाव
    चंदभान के लिए निम्नानुसार होगा:-
    वैगन
    बीओएक्सएन: 63 टन
    बीओएक्सएन एच एल: 68 टन (सी सी को छोड़कर 66 टन +6 रुट)
    बीओएक्सएन एच एस: 683 टन

इस योजना को बीओएक्सएन, बीओएक्सएन एच एस, बीओएक्सएन एच एस वैगनों में
लदान के लिए अनुमति है।

  1. रेलवे के माध्यम से मानव उपभोग हेतु नॉन रिफाइंड नमक के लिए रियायत:
    यह योजना दर परिपत्र संख्या 8,2006 के अंतर्गत निर्धारित है।
    ● न्यूनतम भाड़ा के साथ 1000 किलोमीटर से अधिक के लिए क्रेडिट रूप में
    रियायत दर निम्नानुसार है
    ● नमक आयुक्त के कार्यालय अथवा उसके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा नमक के प्रकार
    और कोटि के बारे में जारी किए गए प्रमाण पत्र और प्राथमिकता ‘डी’ अथवा ‘सी’
    के अधीन कंसाइनर द्वारा अग्रेषित नोट के साथ, जैसा कि मामला हो, प्रस्तुत
    करने पर रियायत दी जाएगी।
    ● साधारण रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक और आयोडाइजेशन के लिए साधारण
    नॉन रिफाइंड नमक दोनों पर लागू होगी।
    ● रिफाइंड नमक, ब्रांडेड रिफाइंड नमक, फ्री फ्लोइंग टेबल साल्ट, वैक्यूम साल्ट
    आदि की विभिन्न किस्मों पर लागू नहीं है।
  2. ओपन तथा फ्लैट वैगनों में बैग्ड कंसाइनमेंट की लदान के लिए मालभाड़ा प्रोत्साहन
    योजना:

    यह योजना यातायात राजस्व की अतिरिक्त वृद्धि के लिए दिनांक 20.10. 2016 के दर
    परिपत्र संख्या 27, 2016 के अंतर्गत जारी की थी। यह केवल ट्रेन लोड यातायात के
    लिए लागू है। परिपत्र में उल्लिखित वस्तुओं के लिए सामान्य यातायात दर (एनटीआर)
    पर 20% और यूरिया पर 30% की छूट दी है। न्यूनतम प्रभार्य भाड़ा क्लास – एलआर 1
    के एनटीआर से कम नहीं होना चाहिए। केवल ओपन वैगनों में अधिकतम 2.5 टन तक
    की साइज़ के मानक बैगों में वस्तुओं को लोड किया जाना है। फ्लैट की वैगनों की वस्तुओं
    को अधिकतम 100 किलोग्राम तक के मानक बैगों में लोड किया जाना है। 100
    किलोमीटर से कम या उसके बराबर के यातायात के लिए लागू नहीं है। ग्राहक ओपन
    और फ्लैट वैगनों में लोडिंग के लिए सहमति देने वाले फॉरवर्डिंग नोट पर अंडरटेकिंग
    हेतु कंसाइनमेंट की क्षति / चोरी का पूरा जोखिम का स्वयं वहन करेंगे।
  3. फ्लाई एश की लदान के लिए मालभाड़ा प्रोत्साहन योजना:
    रोलिंग स्टॉक की उपयोगिता सुधार सुनिश्चित करना और फ्लाई एश के अतिरिक्त लदान
    उत्पन्न के क्रम में दिनांक 08.05.2020 के 2020 के दर परिपत्र संख्या 9 द्वारा इस
    योजना को शुरू किया गया जो 10.05.2020 से लागू हो गया। यह योजना ट्रेन लदान
    के लिए ही लागू है। ओपन तथा फ्लैट वैगन में लदान की गई फ्लाई एश हेतु सामान्य
    यातायात दर (नॉर्मल टैरिफ रेट) पर 40% रियायत लागू होगी। कस्टमर को एफ / नोट
    पर घोषणा पत्र देना होगा कि वह ओपन तथा फ्लैट वैगन में लदान हेतु अपनी सहमति
    दे रहा है तथा परेषिति (कंसाइनमेंट) की क्षति / चोरी के पूरे जोखिम को वहन करेगा।
    कवर्ड वैगन में लदान की गई फ्लाई एश को क्लास एल आर 1 पर चार्ज किया जाएगा।
    ** समवर्ती रियायत
    ए) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रदत्त मालभाड़ा रियायत साथ साथ उपलब्ध रहेगी।

बी) टीईएफडी स्ट्रीम में परिचालित करते समय 2 एनटीआर के लोअर को चार्ज किया
जाएगा।
सी) एल टी टी सी हेतु भारतीय रेलवे को भुगतान किए जाने वाले वास्तविक राजस्व को
ए जी एफ आर की गणना हेतु लिया जाएगा।

  1. राउंड ट्रिप ट्रैफिक (आरटीटी):
    सड़क की तुलना में रेल परिवहन के लाभ की व्यवस्था हेतु दिनांक 05.06.2020 के
    2020 के दर परिपत्र संख्या 11 द्वारा इस नई योजना की शुरुआत की गई जो दिनांक
    01.07.2020 से प्रभावी हो गई। यह योजना ब्लॉक रेक के लिए भी लागू होगी। गंतव्य
    स्टेशन या गंतव्य स्टेशन के 200 किलोमीटर में किसी पॉइंट से प्रारंभिक स्टेशन तक
    वापसी की दिशा में ग्राहक मालभाड़ा को ऑफर करता है। 200 किलोमीटर की सीमाएं
    गंतव्य से रिटर्न पॉइंट के वापसी दिशा में एक मूवमेंट हेतु चार्जिंग नहीं होगी। बहिर्यात्रा
    और वापसी यात्रा हेतु ऐसे मालभाड़ा को बहिर्यात्रा तथा वापसी मालभाड़ा के लिए
    लागू दरों में से कम चार्ज किया जाएगा। यदि वापसी तथा बहिर्यात्रा दोनों के लिए
    समान चार्ज लागू हो तो वापसी यात्रा के लिए फ्लैट 10% की रियायत दी जाएगी।
    वापसी दिशा की रेलवे रसीद पर दर लाभ दिया जाएगा। यह लागू होगा यदि गंतव्य
    स्थान पर बहिर्यात्रा रेक के रिलीज़ के 24 घंटे की सीमा में वापसी दिशा में लदान शुरू
    हो जाए। सभी पोर्ट टर्मिनल तथा साइडिंग को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
    सभी रियायतों के बाद न्यूनतम चार्ज क्लास 100 से कम नहीं होना चाहिए। असिस्टेड
    साइडिंग पॉलिसी, वैगन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और टर्मिनल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत
    मालभाड़ा छूट को आरटीटी के साथ साथ दिया जाएगा।
  2. शॉर्ट लीड ट्रैफिक:
    माल भाड़े के चार्ज में स्लैबवार छूट देने के लिए यह एक नई आरंभ की गई योजना है।
    2020 के दर परिपत्र संख्या 16 देखें। यह कोल एंड कोक, आयरन और मिलिट्री ट्रैफिक,
    रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट (आरएमसी) एवं कंटेनर ट्रैफिक और केवल 100 किलोमीटर
    तक के लिए बुक किए हुए ट्रैफिक को छोड़कर सभी ट्रैफिक के लिए लागू है। यह योजना
    01.07.2020 से 30.06.2021 तक प्रभावी रहेगी।
    सामान्य टैरिफ दर (एनटीआर) पर छूट
    दूरी
    0 से 50 किलोमीटर – 50%
    51 से 75 किलोमीटर – 25%
    76 से 90 किलोमीटर – 10%
  3. लॉंग लीड ट्रैफिक:
    कृपया 2020 के दर परिपत्र संख्या 15 देखें, यह योजना भी हाल ही में आरंभ की है और
    दिनांक 01.07. 2020 से प्रभावी है। यह योजना प्रतियोगी मालभाड़ा क़ीमत प्रदान कर
    एक निश्चित लॉग लीड में अतिरिक्त ट्रैफिक को आकर्षित करने के लिए स्लैबवार छूट देने
    की ज़रूरत पर जोर देता है। छूट की सीमा मालवार, दूरीवार निर्धारित की जाती है। यह
    भी केवल ट्रेन लोड ट्रैफिक के लिए लागू है और 30.06.2021 तक प्रभावी रहेगा।

सामान्य टैरिफ दर (एनटीआर) पर छूट:
कोल एंड कोक – 1400 किलोमीटर से अधिक- 20%
आयरन एंड स्टील – 1600 किलोमीटर से अधिक – 20%
आयरन आर – 700 किलोमीटर से अधिक 1500 किलोमीटर तक- 15%
1500 किलोमीटर से अधिक 20%
पश्चिम रेलवे ने सभी संबद्ध पार्टियों को रेलवे के साथ साझेदार बनने और इन
अनुकूलित प्रस्ताव और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। इन
योजनाओं को विशेष रूप से मालभाड़ा ट्रांसपोर्टरों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पश्चिम रेलवे उनसे आगे आने और इन आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए
अनुरोध करती है। इन योजनाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी हेतु उपर्युक्त लिखित दर
परिपत्र को निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?id=0,1,304,366,555


प्रदीप शर्मा,जनसंपर्क अधिकारी,
पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद,