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होम आइसोलेशन(Home isolation FIR)से बिहार भागने वाले संक्रमित मरीज पर एफआइआर दर्ज

Home isolation FIR: होम आइसोलेशन की स्वीकृति करा कर बिहार भागने वाले संक्रमित मरीज पर एफआइआर दर्ज

रिपोर्ट: शैलेश रावल, धनबाद
धनबाद, 22 अप्रैल:
Home isolation FIR होम आइसोलेशन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन कर बिहार के गया जिले में स्थित कोंच भागने वाले एक कोरोना संक्रमित मरीज के विरुद्ध आज उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह के निर्देश पर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि एमआइजी-11, हाउसिंग कॉलोनी, बरटांड, धनबाद में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज नंद कशोर ने 16 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन के लिए आवेदन दिया था। उसे होम आइसोलेशन (Home isolation FIR) के नियमों व प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई थी।

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उपायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन (Home isolation FIR) में रह रहे मरीजों की टेक्निकल सेल द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। आज टेक्निकल सेल द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान यह जानकारी मिली कि उपरोक्त नंद किशोर अपने उस पते पर उपस्थित नहीं हैै। वह वर्तमान में बिहार के गया जिले के कोंच में है। कंट्रोल रूम द्वारा बारंबार संपर्क करने का प्रयास करने पर उसने अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया।

उपायुक्त ने कहा कि वैसे कोरोना संक्रमित मरीज जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है और जिनमें कोरोनावायरस के हल्के लक्षण है या वे एसिंप्टोमेटिक हैं, उनके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा कॉविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य हैै। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद यह सुनिश्चित करता है कि संक्रमित मरीज गाइडलाइंस का पालन करें, नियमित दवाइयां ले, परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाकर रखें और दूसरे लोगों को संक्रमित न करें।

उन्होंने कहा उपरोक्त नंद किशोर का होम आइसोलेशन की सुविधा लेने के पश्चात यह कृत्य करना अन्य लोगों में कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकता है। उसने होम आइसोलेशन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के द्वारा निर्गत आदेश का उल्लंघन भी किया है, जो आपदा की घड़ी में घोर अवांछनीय है।

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इसलिए नंद किशोर पर धनबाद थाना में अंचल अधिकारी धनबाद सह इंसिडेंट कमांडर, प्रशांत कुमार लायक की लिखित शिकायत पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (बी) के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 174/21, दिनांक 22.04.2021 दर्ज कर ली गई है।

उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन (Home isolation FIR) में रह रहे मरीजों की टेक्निकल सेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन के एसओपी का उल्लघंन करते पाए जाएंगे उनपर कड़ी से कड़ी करवाई जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा की जाएगी।

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