मुंबई महानगरपालिका की अधिसूचना जारी, अब कोरोना (Corona) हुआ तो कम से कम इतना दिन रहना पड़ेगा घर
अब यदि किसी व्यक्ति को मुंबई शहर में कोरोना (Corona) होगा तो उसे न्यूनतम 17 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा
मुंबई, 04 अप्रैलः अब यदि किसी व्यक्ति को मुंबई शहर में कोरोना (Corona) होगा तो उसे न्यूनतम 17 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। मुंबई महानगरपालिका ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। वह इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि लोगों में भ्रम था कि जिस व्यक्ति को कोरोना होता है उसे केवल 7 दिन ही घर रहना पड़ता है।
मुंबई महानगरपालिका ने इस संबंध में स्पष्टता कर दी है अब नये नियम के अनुसार जिस व्यक्ति को लक्षण ना हों और वह अपने घर पर हीं इलाज कर रहा हो तो उसे 17 दिन घर रहना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ होगा उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कम से कम 10 दिन घर रहना पड़ेगा। अब यदि किसी व्यक्ति ने घर पर चिकित्सा करने के बाद क्वारंटीन समय से बाहर आना हो तो उसे सर्वप्रथम मुंबई महानगरपालिका के डॉक्टर को अपने स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी देनी होगी। इसके बाद वह डॉक्टर से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही घर से बाहर निकल सकेगा।
यह भी पढ़ें.. राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) को काला झंडा दिखानेवाले युवक की पिटाई, पढ़ें पूरी खबर