WhatsApp Image 2020 10 07 at 5.13.17 PM1

झरिया एवं सुसनीलेवा स्वीट्स की दुकान पर दस-दस हजार रूपए का जुर्माना

WhatsApp Image 2020 10 07 at 5.13.17 PM1

रिपोर्ट: शैलेश रावल, धनबाद

धनबाद, 07 अक्टूबर: न्यायिक अधिकारी सह उपायुक्त ने लगाया गोविंदा स्वीट्स पर 15000, श्याम एवं राधिका स्वीट्स पर 10-10 हजार का जुर्माना

न्यायिक अधिकारी सह उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह ने झरिया के गोविंदा स्वीट्स पर 15000 तथा सुसनीलेवा के श्याम स्वीट्स एवं राधिका स्वीट्स पर दस-दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध रकम की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अदिति सिंह ने श्याम स्वीट्स एवं गोविंदा स्वीट्स से खोवा तथा राधिका स्वीट्स से खोवा बरफी के नमूने जांच के लिए लिए थे। सभी नमूनों को राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम, रांची में जांच के लिए भेजा गया था।

जांच के क्रम में श्याम स्वीट्स एवं गोविंदा स्वीट्स का खोवा मानक के अनुरूप नहीं मिले। राधिका स्वीट्स की खोवा बर्फी में मानक से अधिक मिल्क फैट पाया गया।

तीनों दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के क्रोस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।