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FASTag: फास्टैग कल आधी रात से अनिवार्य घोषित हुआ, पढ़े पूरी खबर

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मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणियों में फास्टैग (FASTag) को फिट करने का आदेश दिया था।

दिल्ली, 14 फरवरी: सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाजा की सभी लेन को 15/16 फरवरी 2021 की आधी रात से शुल्क प्लाजा की (FASTag) फास्टैग लेन के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।

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राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार फास्टैग (FASTag) बिना वाहन अथवा जिस वाहन में वैध कार्यात्मक फास्टैग नहीं है, उसे शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और (FASTag) शुल्क प्लाजा के माध्यम से एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणियों में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था।

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