लव जिहाद कानून (Love Jihad Law) उत्तर प्रदेश विधानसभा में ध्वनि मत से प्रारित
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ प्रदेश में उत्तरप्रदेश (Love Jihad Law) विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। अध्यादेश लागू किये जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
लखनऊ, 24 फरवरी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में लव जिहाद (Love Jihad Law) पर अंकुश लानेवाला उत्तरप्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक 2021 पारित कर दिया। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया है। यह विधेयक विधान परिषद में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जायेगा।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ प्रदेश में उत्तरप्रदेश (Love Jihad Law) विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। अध्यादेश लागू किये जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कैबिनेट ने 24 नवंबर को अध्यादेश को मंजूरी दी थी। उसे अनुमोदन के लिए राज्यभवन भेजा गया था।
नियम के अनुसार अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी दिलानी होती है। इसी के तहत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर लिया। अब इस विधेयक को विधानपरिषद में ले जाया जायेगा।
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