त्रिपल तलाक के खिलाफ (Triple Talaq Act) मुकदमा जीतकर भरणपोषण पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला, पढ़ें पूरी खबर
उत्तरप्रदेश के सहारनपुर के न्यायालय ने त्रिपल तलाक एक्ट (Triple Talaq Act) 2019 के अंतर्गत अहम फैसला लिया है
नई दिल्ली, 02 अप्रैलः उत्तरप्रदेश के सहारनपुर के न्यायालय ने त्रिपल तलाक एक्ट 2019 के अंतर्गत अहम फैसला लिया है। आतिया साबरी ने सहारनपुर न्यायालय में त्रिपल तलाक के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। वह पति के पास से तलाक के बाद भरणपोषण पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला बनी हैं।
सहारनपुर न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने फैसला दिया है कि आतिया साबरी सहित उसकी दो पुत्रियों को प्रति महीने 21,000 रूपया भरणपोषण के तौर पर अदा किया जाये। आतिया ने 2015 में तलाक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आतिया के पति को अभी तक का कुल 13.44 लाख रूपया अदा करना पड़ेगा।
आतिया के पति ने आतिया को नवंबर 2015 में 20 लाख रूपये के दहेज और दो पुत्रियों को जन्म देने के बदले तलाक दे दिया था। इसके बाद आतिया साबरी ने न्यायालय में त्रिपल तलाक के खिलाफ भरणपोषण का मुकदमा दायर किया था। गौरतलब है कि त्रिपल तलाक के खिलाफ सर्वप्रथम साहबानो केस भी बहुचर्चित हुआ था। 1978 में साहबानो ने उसके पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जिसका फैसला 1985 में आया था। साहबानो मुकदमा जीत गई थी।
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