Chharanagar case edited

अहमदाबादः छारानगर पुलिस दमन मामला, चार और गवाहों ने जज के सामने बयान दर्ज करवाये

अहमदाबाद

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शिकायतकर्ताओं की तरफ से वकील जयेन्द्र अभवेकर भी अदालत में उपस्थित रहे थे

रिपोर्ट : राम किशोर शर्मा
अहमदाबाद, 18 जनवरी:
अहमदाबाद के कुबरेनगर क्षेत्र में स्थित छारानगर में पुलिस दमन के मामले में सोमवार को मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट पी.बी.पटेल की अदालत में 4 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाये थे। अदालत ने और 5 गवाहों के बयान के लिए समन्स जारी किया था। अदालन इस संबंध में अगली सुनवाई 30 जनवरी के दिन निर्धारित की है।

यह मामला 27 जुलाई 2018 का है। छारानगर क्षेत्र में पीएसआई डी.के मोरी पुलिस की सन्नी नामक शख्स के साथ कार की लाइट के मामले में कहासुनी हुई थी। मोरी ने कंट्रोल मेसेज किया था कि उनपर 150 लोगों ने हमला किया है। इसके बाद सेक्टर-2 जेसीपी अशोक यादव सहित के अधिकारी मौके पर पहुंच गये थे। हालाकि इस दौरान पुलिस ने सच्चाई जाने बिना ही घर में सो रहे लोगों को बाहर निकाल पर बेहरमी से पीटाई की। इतना ही नहीं घर के बाहर पार्क की गाड़ियों के सीसे तोड़ दिये गये। पुलिस दमन के कई वीडियों वायरल हुए थे।

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पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर अत्याचार की शिकायत कोर्ट में की गई। इस मामले दो वर्ष बीतने के बाद अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई शुरु की है।शिकायत के दो साल बाद कोर्ट ने और दो गवाहों के बयान दर्ज किये थे। शुक्रवार को अतुल गागडेकर और जुत तमंचे ने कोर्ट अपने बयान दर्ज करवाये। शिकायत के दो साल बाद, कुल 10 गवाहों ने अदालत में गवाही दी है। सोमवार को अविनाश बटुंगे, नीलेश लगजी माछेकर, सनी राजेश भोगेकर और हितेश रवींद्र तमंचे ने अदालत में गवाही दी। शिकायतकर्ताओं की तरफ वकील जयेन्द्र अभवेकर भी अदालत में उपस्थित रहे थे।

गौरतलब है कि पुलिस ने 5 वकील और 2 पत्रकार को भी गिरफ्तार किया था। निर्दोष लोगों ने सरदारनगर पीआई विरानी, जेसीपी अशोक यादव, पीएसआई डीके मोरी, पीएसआई ढिलोन सहित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी।

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