आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की कारावास और 1 लाख रूपये का जुर्माना, जानिए क्या है वजह
दिल्ली 23 जनवरी। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा और 1 लाख रूपये जुर्माना का फैसला दिया है। जुर्माना ना भरने पर सजा की अवधि में एक महीने की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। हालांकि कोर्ट ने विधायक को 20 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन सीट के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर चार साल पहले मारपीट व सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 2016 में एम्स के सुरक्षा अधिकारी से मारपीट के मामले में आप के विधायक सोमनाथ भारती तथा अन्य लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवायी गई थी।
मामले के मुताबिक सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। कई वर्षों तक चले इस मुकदमे में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार पांडे ने सोमनाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मारपीट करने, सरकारी काम में बांधा डालने व संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में दोषी पाया है। इन मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।
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