गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने जारी की कोरोना की नयी गाइडलाइन, पढ़ें पूरी खबर
देश में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ते जा रहे है इसे लेकर गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने गाइडलाइन जारी की है
नई दिल्ली, 24 मार्चः देश में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ते जा रहे है। इसे लेकर गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। यह गाइडलाइन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि विदेशों से होनेवाले व्यापार से जुड़े आवागमन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। गृहमंत्रालय (Home Ministry) ने साफ किया है कि इसके लिए अलग से किसी और दिशानिर्देश या अनुमति की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक कर देना चाहिए।
गाइडलाइन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है। यह भी साफ किया गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई जाए।
महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए मामलों में से 81 प्रतिशत मामले सिर्फ इन 6 राज्यों में दर्ज किये गये हैं।
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